जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉण्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब भारतीय स्टेट बैंक क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक न हो पाए? केवल एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है।
फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है- को निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और संविधान की अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन हैl
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की प्रक्रिया काफी समय लेने वाला काम है। तथ्य यह है कि 30 जून तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे। सच यह भी है कि सियासी दलों के लिए कॉर्पोरेट चंदे का मौजूदा कानून भी अनैतिक, नाजायज और संविधान का उल्लंघन हैं। सियासी दलों को चंदा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 द्वारा शासित होता है।
देरी के पीछे तकनीकी अक्षमता नहीं
जहां तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 जून तक समय की मांग का सवाल है, तथ्य यह है कि प्रत्येक बैंकिंग लेन-देन विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है। दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रतिदिन बैंक शुरू होने से पहले और बैंक बंद होने के बाद इसका पता लगाया जाता है। इसके बावजूद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े बैंक के लाभकारी मालिकों का कहना है कि वे कुछ हफ्तों में ऐसी बुनियादी जानकारी (दाता और प्राप्तकर्ता) प्रस्तुत नहीं कर सकते।
जो विवरण 6 मार्च, 2024 तक न्यायालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है, उसे SQL क्वेरी द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। एक अज्ञात COBOL प्रोग्रामर, जो टीसीएस में पांच वर्षों तक रहा और जो टीसीएस के बैंक्स सॉफ़्टवेयर में काम करने का दावा करता है, जिसका उपयोग SBI में सभी लेनदेन करने के लिए किया जाता है, कहता है कि “यह एक दिन का काम है”। वह कहते हैं कि डेटाबेस से पूछताछ करने और एक विशेष प्रारूप में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बस एक शेल स्क्रिप्ट जॉब की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी मैन्युअल सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह भी है कि एसबीआइ की केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली में सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं।
COBOL प्रोग्रामर का यह कथन कि आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना “एक दिन का काम” है, तकनीकी दृष्टिकोण से कार्य की सरलता को रेखांकित करता है। बैंक के आइटी विभाग के लिए लेनदेन संबंधी डेटाबेस तक पहुंचना और आवश्यक डेटा को निकालने और प्रारूपित करने के लिए SQL क्वेरी चलाना आसान होना चाहिए। डेटा निकालने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग एक सामान्य चलन है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि डेटा मुहैया करवाने में हो रही देरी तकनीकी बाधाओं के कारण नहीं है।
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इसके अलावा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र और डेटा वैज्ञानिक का कहना है कि डेटा के दृष्टिकोण से एसबीआइ के मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे और इसकी अक्षमता के दावों के बीच विरोधाभास चौंकाने वाला है। एसबीआइ की केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली, जो संभवतः आधुनिक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आरडीबीएमएस) और लीगेसी सिस्टम (संभवतः COBOL-आधारित अनुप्रयोगों सहित) के संयोजन पर बनी है, प्रतिदिन लाखों लेनदेन को ट्रैक और प्रबंधित करने में सक्षम है। ये सिस्टम लेनदेन के लिए विशिष्ट पहचानकर्ताओं (उदाहरण के लिए, लेनदेन आइडी) और मजबूत क्वेरी क्षमताओं के साथ डिजाइन किए गए हैं, जिससे तेजी से डेटा पुनर्प्राप्ति और रिपोर्टिंग की सुविधा मिलती है। यानी विशिष्ट लेनदेन संबंधी जानकारी देने में कठिनाई का दावा तकनीकी सीमाओं के बजाय प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। साथ ही यह विसंगति खासकर संसदीय चुनावों से पहले पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाती है।
बैंक की तकनीकी क्षमताओं के मद्देनजर अवधि बढ़ाने का अनुरोध तकनीकी बाधा के बजाय एक रणनीतिक पैंतरेबाजी की ओर इशारा करती है। डेटा विज्ञान के दैनिक कामकाज में डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग की नैतिकता महत्वपूर्ण है, जिसमें डेटा को सटीक रूप से रिपोर्ट करने के लिए पारदर्शी डेटा गवर्नेंस प्रथाओं और संस्थानों की नैतिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, खासकर तब जब यह सार्वजनिक हित और शासन को प्रभावित करता हो।
अविश्वसनीय रूप से, एसबीआइ जैसे संस्थानों की अत्याधुनिक तकनीक और परिचालन क्षमताओं को देखते हुए यह कार्य एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है। कई पायथन लाइब्रेरी और मशीन लर्निंग टूल उपलब्ध हैं जो बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह के लिए उपयुक्त हैं, हालांकि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक इन तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने को तैयार नहीं है, यह तथ्य इसकी बताई गई समय-सीमा के पीछे की दक्षता और कारण पर सवाल उठाता है। इसलिए भारत में डेटा विज्ञान डोमेन की स्पष्ट क्षमताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को डेटा विज्ञान समुदाय के साथ सहयोग करने पर विचार करना चाहिए और स्वैच्छिक आधार पर समुदाय की मदद से आवश्यक डेटा के निष्कर्षण और संकलन में तेजी लाई जा सकती है।
‘असली चेहरे’ को छिपाने का ‘अंतिम प्रयास’?
तो आगामी संसदीय चुनावों से पहले क्या डेटा मिटाने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन की संभावना है? न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक डेटा को मिटाने की संभावना के बारे में आशंका जताई गई है। तथ्य यह है कि मिटाने की कार्रवाई का पता लगाया जा सकता है।
एसबीआइ के लाभकारी मालिकों ने एसबीआइ अधिकारियों को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 6 मार्च की समय सीमा से परे 30 जून, 2024 तक का समय बढ़ाने के लिए मजबूर किया है, जिसमें नकदीकरण की तारीख भी शामिल होगी और चुनावी बांड का मूल्यवर्ग भी। एसबीआइ के लाभकारी मालिकों ने एसबीआइ अधिकारियों को राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से दानदाताओं के नाम का खुलासा करने के लिए चुनाव से परे समय मांगने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए मजबूर किया है। इस जानकारी के जारी होने से रिश्वत देने वालों के पैटर्न और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भुगतान की गई रिश्वत के बदले उनके द्वारा प्राप्त अनुबंधों और लाभ का पता चल जाएगा। ऐसा करके एसबीआइ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को गुमराह करने के लिए तथ्यों की फर्जी गलतबयानी कर रहा है।
समयसीमा बढ़ाने का उसका अनुरोध उसकी अपनी उस स्वीकारोक्ति के विपरीत है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी क्रय लेनदेन उन तरीकों के माध्यम से होते हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से पता लगाने योग्य होते हैं और पहले से ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह स्वीकारोक्ति यहां उपलब्ध है। भले ही यह दो अलग-अलग डेटाबेस हों, खरीद और नकदीकरण दोनों का लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाता है।
एसबीआइ के इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री डॉ. पी त्यागराजन कहते हैं, “बुनियादी रिकॉर्ड-कीपिंग नियमों में विफल रहने के कारण एसबीआइ का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।”
यानी एक ओर नरेंद्र मोदी ने ‘चंदे के धंधे’ को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी ओर देश की हर स्वतंत्र संस्था ‘मोदी के परिवार’ के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है, जैसा कि राहुल गांधी अपने इस ट्वीट में लिखते हैं:
क्या सांसदों को मिस्टर व मिसेस 7.5% बनाना उचित है?
मौजूदा व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चंदा देने वाले और सत्ताधारी पार्टी के बीच का कोई आपसी समझौता नहीं है। कंपनियों द्वारा दिए जाने वाली चंदे की सियासत को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कंपनी कानून 2013, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजकीय अनुदान संबंधी विधेयक 2004 और सरकारी व्यय पर चुनाव लड़ने संबंधी बिल 2012 को मिलाकर न पढ़ लिया जाय।
चुनावी कानून में संशोधन पर संसद की संयुक्त समिति (1972), 1975 और 1978 में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित दो कमेटियां, चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी कमेटी (1990), अंतरसंसदीय परिषद द्वारा 1994 में एकमत से अंगीकृत स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर घोषणापत्र, सर्वदलीय बैठक (1998), इंद्रजीत गुप्ता कमेटी (1999), मंत्रिसमूह (2001), मंत्रिसमूह (2011) और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ उपाय के तौर पर चुनावों के राजकीय वित्तपोषण के लिए कांग्रेसनीत यूपीए (2011)- इन सभी की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए कंपनी कानून 2013 ने 2002 में कंपनी कानून में जो नाजायज प्रावधान किया था ताकि कंपनियां अपने सालाना मुनाफे का 5 प्रतिशत तक राजनीतिक दलों को चंदा दे सकें उसकी सीमा को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गयाl 2017 और 2018 में इसे गुमनाम व असीमित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2017 और 2018 के संशोधन को असंवैधानिक बताया है। फैसले ने कंपनियों द्वारा अपने सालाना मुनाफे का 7.5 प्रतिशत तक राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाजायज संशोधन को अभी तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया हैl सच्चाई यह है कि यह संभव नहीं प्रतीत होता है कि कंपनियां 7.5 प्रतिशत से ज्यादा चंदा दे रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार फिर मौका है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर सुनवाई करते समय कंपनी कानून 2013 के उस प्रावधान पर रोक लगा दे जो कंपनियों द्वारा उनके सालाना मुनाफे का 7.5 प्रतिशत तक राजनीतिक दलों को चंदा देने की व्यवस्था करता है।
बेनामी और बेहिसाब कॉरपोरेट चंदे के खिलाफ चार दशक पुराने संवैधानिक विवेक की साझा लड़ाई
कॉर्पोरेट दान की तत्पर स्वीकृति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए समर्थन के बीच एक संबंध है। कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर से संबंधित प्रावधान कहता है: प्रत्येक कंपनी जिसकी कुल संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है या किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ या अधिक है, तो वह एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी। कंपनी औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में दर्ज कॉर्पोरेट गतिविधियों को देगी। इस सूची को 12 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
- स्वास्थ्य देखभाल: सी.एस.आर. की इस श्रेणी में गरीबी और कुपोषण, भूख का उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना शामिल है।
- शिक्षा एवं कौशल विकास: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में आजीविका वृद्धि परियोजनाएं, शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच, शामिल हैं।
- लैंगिक समानता और सशक्तिकरण: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में महिलाओं को सशक्त बनाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, नागरिक डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।
- पर्यावरण: सी.एस.आर. गतिविधि की इस श्रेणी में पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी (एग्रोफोरेस्ट्री), प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना शामिल है।
- राष्ट्रीय विरासत: सी.एस.आर. की इस श्रेणी में राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा शामिल है, जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; और पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास शामिल है।
- सशस्त्र बल: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के उपाय शामिल हैं।
- खेल: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) शामिल है।
- सहायता कोष: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में किया गया योगदान शामिल है।
- ग्रामीण विकास: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में सभी प्रकार की ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें उन क्षेत्रों के लाभ के लिए चलाई जाने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर: सी.एस.आर. की इस श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया योगदान या धन शामिल है।
- स्लम क्षेत्र विकास: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में स्लम क्षेत्र के विकास के लिए की गई सभी पहल और मलिन बस्तियों के विकास के लिए शुरू की गई सभी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं।
- स्वच्छ भारत: सी.एस.आर. गतिविधियों की इस श्रेणी में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष (सीजीएफ) में सभी प्रकार के योगदान शामिल हैं।
- आपदा प्रबंधन: सी.एस.आर. पहल की इस श्रेणी में राहत, पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं।
ऊपर जिन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है वे अपने नागरिकों के प्रति राज्य के कार्य हैं। यह सरकार के कार्यों को कंपनियों को आउटसोर्स करने का मामला है। कंपनी अधिनियम की धारा 181 और 183 कंपनियों को वास्तविक और धर्मार्थ निधियों और राष्ट्रीय निधियों आदि में योगदान करने की अनुमति देती है। सुप्रीम कोर्ट को इन नाजायज प्रावधानों पर भी रोक लगा देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट को इस बात का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ जरदारी को पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में “मिस्टर टेन प्रतिशत” (10%) के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन पर सरकारी ठेकों के लिए रिश्वत के रूप में 10% की मांग करने का आरोप रहा है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पाकिस्तान जैसा राजनीतिक परिदृश्य बनने से बचाने के लिए कोर्ट को तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी लेकर राजनीतिक दलों को 7.5% चंदा की व्यवस्था करने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 पर तुरंत रोक लगा देना चाहिएl
यह बेहतर होगा अगर कंपनियां अपने वार्षिक लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियां करने के लिए, 7.5% राजनीतिक दलों को और 5% धर्मार्थ संगठनों को योगदान देने बजाय, यदि उनके वार्षिक लाभ का वही 14.5% एकत्र कर चुनावों के राज्य वित्तपोषण के लिए एक कोष बनाने के लिए किया जाता। जो राजनीतिक दल कंपनियों के वार्षिक मुनाफे का 7.5% तक दान के रूप में एकत्र करेंगे उसके पास कॉर्पोरेट अपराधों और सीएसआर गतिविधियों को विनियमित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होगी और वह किसी भी मामले में कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होगी। एक शासन जो चुनावों के राज्य वित्तपोषण के आधार पर चुना जाता है वह उपरोक्त कल्याण कार्य कर सकता है। नागरिक इसके वास्तविक हकदार हैं।